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- हम गहरी चिंता और पीड़ा के साथ, मुस्लिम महिलाओं के प्रति सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में रोकथाम का अवलोकन करते हैं, इस आधार पर कि वे हिजाब पहनती हैं। शिक्षा प्रशासन और सरकार के मौन और स्पष्ट समर्थन के साथ इस कदम के इन महिलाओं के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आलोचना की गई है, जिसमें स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19, 25) और समानता (अनुच्छेद 14) शामिल हैं। जबकि ये आलोचनाएँ मान्य हैं, इस कथन में हम उनके शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 3 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से बढ़ाती है। प्रत्येक बच्चे को स्कूल/कॉलेज जाने का मौलिक अधिकार है और किसी भी कारण से बच्चे की शिक्षा से इनकार करना आरटीई का उल्लंघन है। इस अधिकार की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी उल्लंघन को दंडित करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय की है। यह जरूरी है कि दोनों संस्थाएं बच्चों के प्रति अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करें।
- कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि सीखने के माहौल को संरक्षित करने के लिए संस्थानों में ‘एकरूपता’ की आवश्यकता होती है। किसी भी छात्र की सोच को व्यापक बनाने, दूसरों के प्रति सम्मान विकसित करने और एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए, हमारी अपनी संस्कृति के अलावा अन्य संस्कृतियों की विविधता और प्रदर्शन आवश्यक है। हमारे युवाओं को विभिन्न तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी पोशाक और कपड़ों के माध्यम भी शामिल है। इस तरह के प्रदर्शन से ‘दूसरे’ के बारे में सीखने और दूसरे से सीखने की अनुमति मिलती है, और इसे एक दूसरे के प्रति सम्मान में विकसित किया जा सकता है। जब कई सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू धार्मिक प्रतीकों और प्रार्थनाओं का प्रदर्शन होता है, तो चुनिंदा रूप से एक समुदाय की पोशाक / कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना, और एक सजातीय, बहुसंख्यक संस्कृति को लागू करना कट्टरता है। वर्दी के ऊपर हिजाब पहनकर मुस्लिम महिलाएं ड्रेस कोड का उतना ही पालन कर रही हैं, जितना कि वर्दी के साथ पगड़ी, बिंदी/ कुमकुम/ तिलक और चूड़ियां पहनने वाले छात्र करते हैं।
- शिक्षा का एक प्राथमिक उद्देश्य शिक्षार्थी एजेंसी का निर्माण है – स्वयं के लिए सोचने और अपने विश्वासों और विवेक के अनुसार कार्य करने की क्षमता। मास मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ‘ब्रेनवॉशिंग’ करने वाले हमारे समाज में आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक स्वभाव और भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इन्हें स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षार्थियों में- व्यक्त करने, बहस करने, सोचने और यहां तक कि असहमत होने के लिए प्रोत्साहित करके बनाया जा सकता है; यह उनके लिए अपनी पहचान बनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- शिक्षा का एक अन्य अनिवार्य उद्देश्य नागरिकों में सहानुभूति जागृत करना है। इसका मतलब है कि स्कूल को युवाओं को एक पोषण वातावरण प्रदान करना चाहिए, ताकि वे सहनशीलता, परवाह और करुणा का अनुभव कर सकें और उन्हें महत्व दे सकें। छात्रों के बीच अलगाव फैलाना, उन्हें दंडित करना और उन्हें अपमानित करना आघात और दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकता है। यह उन्हें बताएगा कि अन्याय को थोपने के लिए शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, और करुणा कमजोर और अनावश्यक है। हम कल्पना कर सकते हैं कि यह हमें किस तरह के समाज की ओर ले जाएगा।
- आज के जमाने में जरूरत है कि शिक्षा हमे झुंड की मानसिकता और भीड़ की क्रूरता से दूर ले जाए। रचनात्मकता, सहयोग और अभिव्यक्ति के लिए जगह बनाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के लिए असहमति जरूरी है। आज्ञाकारिता और अनुशासन की व्यवस्था से क्रूरता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इससे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक न्याय दोनों को ही नुकसान पहुंचता है। स्कूल/कॉलेजों को युवतियों को उनके पहनावे और कपड़ों के संबंध में अपने निर्णय लेने में सहायता करनी चाहिए। पितृसत्ता हानिकारक है और महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
- आरटीई (RTE) के तहत स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) को स्कूल विकास की जिम्मेदारी दी जाती है। आरटीई के अनुसार एसएमसी का अध्यक्ष केवल उन माता-पिता में से ही हो सकता हैं, जिसका बच्चा संस्थान में पढ़ता है। कर्नाटक में, अदालतों ने फैसला किया है कि स्थानीय विधायक इस सिद्धांत को तोड़ कर एसएमसी की कुर्सी नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए, उडुपी में सरकारी कॉलेज के मामले में, एक स्थानीय विधायक कॉलेज उस विकास समिति के अध्यक्ष हैं, जिसने प्रतिबंध लगाया था। किसी भी मामले में, एसएमसी या कॉलेजों को ऐसे प्रतिबंध लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो छात्रों या शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, या विशेष रूप से एक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हैं।
- लड़कियों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा एक स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकता है, क्योंकि दोनों ऐतिहासिक रूप से शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना हमारे देश को दोगुना नुकसान पहुंचाता है।
- बच्चों के शिक्षा के अधिकार का यह चिंताजनक उल्लंघन, ऐसे समय पर आया है जब महामारी के कारण लगभग 2 साल बंद रहने के बाद, स्कूल और कॉलेज फिर से खुल रहे है। स्कूल बंद होने के कारण छात्रों का नुकसान एक शिक्षा आपातकाल है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। कुपोषण, बाल श्रम, कम उम्र में विवाह और घरेलू हिंसा में तेजी से वृद्धि हुई है। अधिकांश बच्चों को सीखने और सामाजिक-भावनात्मक अभाव का सामना करना पड़ा है। जब छात्रों की शैक्षिक स्थिति पहले से ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो रही हो, तो ऐसे मुद्दों को उठाकर इसे बढ़ाना अस्वीकार्य है।
- हम कर्नाटक सरकार से पुरजोर अनुरोध करते हैं कि:
1. कपड़ों और ड्रेसिंग पर प्रतिबंध हटा दें, जो छात्रों की व्यक्तिगत पसंद हैं
2. छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें – शिक्षा आपातकाल के कारण छात्रों का एक बड़ा ड्रॉपआउट होने वाला है, जिसे उलटने के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है।
3. शिक्षा आपातकाल को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करें
नेशनल कोएलिशन ऑन द एजुकेशन इमरजेंसी
शिक्षा आपातकाल पर राष्ट्रीय गठबंधन